कोरोना कर्फ्यू के अनुपालन के संबंध में..
डीएम में अधिकारियों को जारी किए दिए दिशा-निर्देश
देवा टीवी संवाददाता/अजय कुमार
लखीमपुर खीरी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08ः00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।
डीएम ने जिले के सभी एसडीएम, सीओ, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जायेगी।
उन्होंने बताया कि जिले की प्रत्येक नगर/ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रु0 एक हजार तथा दूसरी बार अधिकतम रु. दस हजार तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित भी करेंगे। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के संबंध में जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाए। इस संबंध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाए तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाय। शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तदनुसार आने-जाने की अनुमति होगी। पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। शादी समारोह हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों व उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिन्ट/इजेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी जाय। अग्निशमन विभाग द्वारा जनपदों में फागिंग कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित करके इसको भी सुनिश्चित करायें।
उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि वृहद औद्योगिक इकाइयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर अद्यौगिक इकाइयों के संचालन की छूट होगी। यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में कार्य हेतु आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
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